केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त नामक नई संस्था की स्थापना. इन स्वायत्त और स्वतंत्र संस्थाओं के पास भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भ्रष्टाचार से जुड़े कानून के तहत शिकायत के संदर्भ में, अधीक्षण और प्रारंभिक जांच के निर्देश का अधिकार होगा जिससे जांच की जा सके और अपराधों का अभियोजन किया जा सके.
यह विधेयक केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी खाका उपलब्ध कराता है. विधेयक जांच को अभियोजन से अलग रखने को संस्थापित करता है. इससे हित संघर्ष दूर होगा साथ ही व्यावसायिकता और विशेषज्ञता में वृद्धि भी होगी.• भारत के प्रधानमंत्री.
• लोकसभा अध्यक्ष यह विधेयक केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर एक समान सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी खाका उपलब्ध कराता है. विधेयक जांच को अभियोजन से अलग रखने को संस्थापित करता है. इससे हित संघर्ष दूर होगा साथ ही व्यावसायिकता और विशेषज्ञता में वृद्धि भी होगी.• भारत के प्रधानमंत्री.
• लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता
• भारत के मुख्य न्यायधीश अथवा भारत के मुख्य न्यायधीश द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का मौजूदा न्यायधीश
• प्रतिष्ठित विधिवेत्ता जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित हो.
• चयन की प्रक्रिया में चयन समिति को मदद करने के लिए एक सर्च समिति होगी जिसके 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के बीच से होंगे.

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