नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
- उसको पद से हटाने की प्रक्रिया और कारण सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में लागू प्रक्रिया के समान ही है।
- जब वह अपने पद में नहीं रहता तो वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन और कोई पद धारण करने का पात्र नहीं होता है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों की लेखाओं को रखे जाने के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है।
- केंद्र और राज्यों से संबंधित की उसकी लेखा संबंधी रिपोर्टें राष्ट्रपति और संबंधित राज्यपालों को भेजी जाती है जिन्हें संसद और राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाता है।
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