संविधान के भाग 17 की अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति राजभाषा से संबंधित कुछ विषय में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में बीo जीo खरे की अध्यक्षता मैं प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया संविधान की आठवीं अनुसूची के निशाने वाली भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है असमिया; बांग्ला; गुजराती; हिंदी; कन्नड़ ; कश्मीरी; मलयालम; मराठी ; उड़िया; पंजाबी ; संस्कृत; तमिल; तेलुगू ;उर्दू ; "सिन्धी" - ( 1967 मे संविधान के 21 वें संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया "कोकणी मणिपुरी नेपाली " ( 1992 मे संविधान के 71 वें संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया) "मैथली संथाली डोगरी बोडो " ( 2003 मे संविधान के 92 वें संशोधन द्वारा आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया)
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